₹1.50 करोड़ का गोवर्धन घी जब्त

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: में 25 हजार लीटर का माल जब्त , जांच के लिए नमूने लिए

प्रयास न्यूज, इंदौर । आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार प्रदेशभर में माह जुलाई 2026 से दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में आने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पादों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ घी ब्रांडों के नमूने अमानक स्तर के पाए जाने पर संबंधित ब्रांडों के विरुद्ध विशेष नमूना कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे।

उक्त निर्देशों के अनुपालन मे कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन मे दिनांक 06 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा प्रशासन इंदौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल विक्टर हाउस-1, गोल्डन पैलेस कॉलोनी, ए.बी. रोड, इंदौर स्थित पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड पर उपस्थित हुआ । मौके पर पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा निर्मित गोवर्धन ब्रांड घी का भंडारण एवं विक्रय किया जाना पाया गया, उक्त प्रतिष्ठान पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड पुणे का कंपनी डिपो होना पाया गया जहां से पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन ब्रांड के घी की सप्लाई की जाती है। प्रतिष्ठान केंद्रीय अनुज्ञप्तिधारी होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया, जिसके उपरांत एफएसएसएआई वेस्टर्न रीजन, ब्रांच ऑफिस इंदौर के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। केंद्रीय दल द्वारा गोवर्धन ब्रांड घी के विभिन्न पैकिंग आकारों के 20 नमूने जांच हेतु लिए गए तथा लगभग 25000 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1.50 करोड़ है, को जांच पूर्ण होने एवं आगामी आदेश तक विक्रय किए जाने से रोक दिया गया। उक्त कार्रवाई एफएसएसएआई वेस्टर्न रीजन, ब्रांच ऑफिस इंदौर द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर के सहयोग से की गई।

इसी दिन खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा भावण्या इंटरप्राइजेज, 5/5 साउथ हरसिद्धि, इंदौर से गोपीश्री ब्रांड घी के 4 नमूने जांच हेतु लिए गए। नमूना कार्रवाई प्रभारी विक्रेता अंशुल कसेरा की उपस्थिति में संपन्न हुई। साथ ही लगभग 312 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,34,700 है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जप्त किया गया।

इसके अतिरिक्त प्राप्त शिकायत के आधार पर विजयनगर स्थित एक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रसोई परिसर में साफ-सफाई एवं स्वच्छता मानकों का समुचित पालन नहीं पाया गया, जिसके संबंध में प्रतिष्ठान को सुधार सूचना पत्र (Improvement Notice) जारी किया जा रहा है। साथ ही जांच हेतु पनीर, दही एवं मसालों के नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं।

एक अन्य प्राप्त शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता से दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत की पुष्टि की गई। शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए महू स्थित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर बेसन, मिठाई, शक्कर एवं नमकीन के कुल 6 नमूने जांच हेतु लिए गए। कार्रवाई के उपरांत शिकायतकर्ता ने संतोष व्यक्त किया।

इस प्रकार विशेष अभियान के अंतर्गत लिए गए सभी नमूनों को परीक्षण हेतु संबंधित प्रयोगशालाओं की ओर भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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Prayas News MP, इंदौर

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