प्रतिबंधित डोर बेचने वाले पर FIR दर्ज
कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार की कार्यवाही
चायनीज मांझे का विक्रय करने पर प्रियांश इलेक्ट्रिक एवं रिपेयरिंग संचालक पर एफआईआर दर्ज

प्रयास न्यूज, देवास । देवास जिले में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने चायनीज मांझे का विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया है । चायनीज मांझे का विक्रय एवं उपयोग पर जिले कार्यवाही की जा रही है।
तहसीलदार सपना शर्मा ने बताया कि प्रियांश इलेक्ट्रिक एवं रिपेयरिंग संचालक रवि पिता लीलाधर द्वारा चायनीज मांझा विक्रय करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि रवि पिता लीलाधर के विरुध्द भारतीय न्याय संहिता धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। चायनीज मांझे का विक्रय एवं उपयोग पर इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
